Thursday, December 10, 2009

राष्‍ट्रीय चिह्न : : : राष्‍ट्रीय ध्‍वज

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Published by Surendra Tetarwal for www.currentgk.tk
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राष्‍ट्रीय चिह्न

इस खण्‍ड में आपको भारत की राष्‍ट्रीय पहचान के प्रतीकों का परिचय दिया गया है। यह प्रतीक भारतीय पहचान और विरासत का मूलभूत हिस्‍सा हैं। विश्‍व भर में बसे विविध पृष्‍ठभूमियों के भारतीय इन राष्‍ट्रीय प्रतीकों पर गर्व करते हैं क्‍योंकि वे प्रत्‍येक भारतीय के हृदय में गौरव और देश भक्ति की भावना का संचार करते हैं।

राष्‍ट्रीय ध्‍वज

राष्‍ट्रीय झंडा क्षैतिजीय तिरंगा है जिसमें सबसे ऊपर गहरा केसरिया, सफेद बीच में और गहरा हरा सबसे नीचे बराबर अनुपात में हैं। झंडे की चौड़ाई उसी लम्‍बाई के अनुपात में 2:3 है। सफेद पट्टी के केंद्र में गहरा नीला चक्र है, जो चक्र को दर्शाता है। इसका डिजाइन अशोक की राजधानी सारनाथ के शेर के शीर्षफलक के चक्र में दिखने वाले की तरह है। इस‍की परिधि लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है इसमें 24 तीलियां हैं। राष्‍ट्रीय झंडे की डिजाइन 22 जुलाई, 1947 को भारत की संविधान द्वारा अपनाया गया।

समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले गैर सांविधिक अनुदेशनों के अतिरिक्‍त राष्‍ट्रीय झंडे का प्रदर्शन प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोक) अधिनियम, 1950 (संख्‍या 1950 का 12) और राष्‍ट्रीय गौरव का अनादर अधिनियम, 1971 (संख्‍या 1971 का 69) के अध्‍याधीन शासित होता है। भारत का झंडा कोड, 2002 ऐसे सभी नियमों, अभिसमयों, परम्‍पराओं और सभी संबंधितों के मार्गदर्शन और लाभ के अनुदेशनों को एक साथ मिलाने का प्रयास है।

भारत का झंडा कोड 2002, 26 जनवरी 2002 से प्रवृत हुआ और जैसे ही यह अस्तित्‍व में आया भारत का झंडा कोड रद्द हो गया। भारत का झंडा कोड 2002 के प्रावधानों के अनुसार सामान्‍य जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्‍थाओं, आदि द्वारा राष्‍ट्रीय झंडा का उत्‍तोलन करने में कोई प्रतिबंध नहीं है केवल प्रतीक एवं नाम (अनुचित उपयोग की रोक) अधिनियम 1950 और राष्‍ट्रीय गौरव का अनादर अधिनियम, 1971 और कोई अन्‍य कानून इस विषय पर अधिनियमित किए गए हैं में यह लागू नहीं होता है।

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